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आपके अधिकार

क्या नियोक्ता मुझे बिना नोटिस नौकरी से निकाल सकता है?

छोटा जवाब

नहीं। 100+ कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी के लिए सरकार की अनुमति चाहिए। बाकी में 1 महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन देना होगा। बर्खास्तगी का वैध कारण होना चाहिए।

मामले को समझें

नियोक्ता उचित प्रक्रिया अपनाए बिना आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। 100 या ज़्यादा कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25N के तहत संबंधित सरकार की पूर्व अनुमति चाहिए। दूसरे कर्मचारियों के लिए नियोक्ता को 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले वेतन देना होगा। बर्खास्तगी का वैध कारण होना चाहिए — दुर्व्यवहार, खराब प्रदर्शन (लिखित चेतावनियों के साथ), पद खत्म होना आदि। दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्तगी के लिए घरेलू जांच करनी होगी। अगर आपको लगता है कि बर्खास्तगी गलत है, तो श्रम आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करें या औद्योगिक विवाद उठाएं। आप बकाया वेतन के साथ नौकरी पर बहाली के हकदार हो सकते हैं।

लागू कानून

  • औद्योगिक विवाद अधिनियम — धारा 25F (छंटनी की शर्तें)
  • वेतन संहिता
  • रोज़गार अनुबंध की शर्तें