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आपके अधिकार

अगर बिना अनुमति मेरे बैंक खाते से पैसे कट जाएं तो क्या करें?

छोटा जवाब

शून्य देनदारी के लिए 3 कामकाजी दिनों के भीतर बैंक को सूचना दें। जांच के दौरान बैंक को 10 दिनों के भीतर रकम खाते में जमा करनी होगी।

मामले को समझें

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन पर RBI सर्कुलर (2017) के तहत, आपकी देनदारी इस पर निर्भर करती है कि आप अनधिकृत लेन-देन की सूचना कितनी जल्दी देते हैं। अगर आप 3 कामकाजी दिनों के भीतर सूचना देते हैं, तो आपकी देनदारी शून्य है — पूरा नुकसान बैंक उठाता है। 4-7 कामकाजी दिनों के बीच सूचना देने पर आपकी अधिकतम देनदारी Rs. 25,000 है। 7 दिनों के बाद आपकी देनदारी बैंक के बोर्ड द्वारा मंज़ूर नीति पर निर्भर करती है। बैंक को शिकायत मिलने के 10 कामकाजी दिनों के भीतर अनधिकृत रकम वापस करनी होगी। ज़रूरी कदम: (1) कस्टमर केयर, ऐप या ब्रांच के ज़रिए तुरंत बैंक को सूचना दें, (2) लेन-देन के विवरण के साथ लिखित शिकायत दें, (3) cybercrime.gov.in पर साइबर क्राइम शिकायत दर्ज करें या 1930 पर कॉल करें, (4) अगर बैंक 30 दिनों में समाधान नहीं करता, तो cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल के पास जाएं।

लागू कानून

  • अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन पर RBI सर्कुलर (2017)
  • IT एक्ट — धारा 66C (पहचान की चोरी)
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019