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आपके अधिकार

क्या मैं किराये का मकान आगे किराये पर दे सकता हूँ?

छोटा जवाब

सिर्फ़ तभी, जब आपका लीज़ एग्रीमेंट इसकी अनुमति दे। ज़्यादातर एग्रीमेंट मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना सबलेटिंग पर रोक लगाते हैं। बिना अनुमति सबलेटिंग बेदखली का आधार बन सकती है।

मामले को समझें

सबलेटिंग का मतलब है अपने किराये के मकान का हिस्सा या पूरा मकान किसी तीसरे व्यक्ति को किराये पर देना। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 108 के तहत, किरायेदार मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना सबलेट नहीं कर सकता, जब तक लीज़ एग्रीमेंट में साफ़ तौर पर इसकी अनुमति न हो। ज़्यादातर सामान्य किराया एग्रीमेंट में सबलेटिंग पर रोक का क्लॉज़ होता है। बिना अनुमति सबलेट करना लीज़ एग्रीमेंट का उल्लंघन है और ज़्यादातर राज्य किराया नियंत्रण अधिनियमों के तहत मकान मालिक को बेदखली का आधार देता है। किराया-नियंत्रित इलाकों में भी बिना अनुमति सबलेटिंग बेदखली का वैध आधार है। मकान का कोई भी हिस्सा सबलेट करने से पहले हमेशा मकान मालिक से लिखित अनुमति लें।

लागू कानून

  • संपत्ति अंतरण अधिनियम — धारा 108
  • राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम — सबलेटिंग के प्रावधान