आपके अधिकार
बेदखली से पहले मकान मालिक को कितने दिन का नोटिस देना होगा?
छोटा जवाब
TPA धारा 106 के तहत महीने-दर-महीने किरायेदारी में कम से कम 15 दिन। लीज़ एग्रीमेंट में लंबी अवधि लिखी हो सकती है। राज्य किराया नियंत्रण अधिनियमों में 1-6 महीने की ज़रूरत हो सकती है।
मामले को समझें
बेदखली की नोटिस अवधि किरायेदारी के प्रकार और लागू कानूनों पर निर्भर करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 106 के तहत, महीने-दर-महीने किरायेदारी में 15 दिन का नोटिस ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास लिखित लीज़ एग्रीमेंट है, तो उसमें लिखी नोटिस अवधि लागू होती है। राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम अक्सर 1 से 6 महीने की लंबी नोटिस अवधि के साथ अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। नोटिस अवधि खत्म होने के बाद भी मकान मालिक आपको ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता — उसे अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर करना होगा। नोटिस लिखित में होना चाहिए और उसमें लागू किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार बेदखली के आधार बताए जाने चाहिए।
लागू कानून
- संपत्ति अंतरण अधिनियम — धारा 106
- राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम (राज्य के अनुसार अलग)