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आपके अधिकार

POSH अधिनियम के तहत मेरे क्या अधिकार हैं?

छोटा जवाब

हर नियोक्ता के पास आंतरिक शिकायत समिति (ICC) होनी चाहिए। आप 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ICC को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। नियोक्ता बदले की कार्रवाई नहीं कर सकता।

मामले को समझें

यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से व्यापक सुरक्षा देता है। 10 या ज़्यादा कर्मचारियों वाले हर नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनानी होगी। आप घटना के 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज कर सकती हैं (3 महीने और बढ़ाई जा सकती है)। ICC को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। जांच के दौरान आप तबादला, छुट्टी या दूसरी अंतरिम राहत मांग सकती हैं। शिकायत करने पर नियोक्ता आपके खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं कर सकता। यौन उत्पीड़न में अनचाहा शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की मांग, यौन टिप्पणियां, अश्लील सामग्री दिखाना और कोई भी अनचाहा यौन व्यवहार शामिल है। अगर नियोक्ता के पास ICC नहीं है, तो ज़िला स्तर की स्थानीय शिकायत समिति (LCC) में शिकायत दर्ज करें।

लागू कानून

  • POSH अधिनियम — धारा 4 (आंतरिक शिकायत समिति)
  • POSH अधिनियम — धारा 9 (यौन उत्पीड़न की शिकायत)
  • POSH अधिनियम — धारा 11 (शिकायत की जांच)