आपके अधिकार
अगर सार्वजनिक जगह पर मेरे साथ छेड़छाड़ हो तो क्या करें?
छोटा जवाब
सार्वजनिक जगह पर यौन उत्पीड़न आपराधिक अपराध है। तुरंत एफआईआर दर्ज करें। 1091 महिला हेल्पलाइन या 112 पर कॉल करें।
मामले को समझें
सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न — जिसमें छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां, यौन इशारे, अश्लील सामग्री दिखाना, पीछा करना और कोई भी अनचाहा शारीरिक संपर्क शामिल है — BNS धारा 75 के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध है। पीछा करना BNS धारा 78 के तहत अलग से दंडनीय है, जिसमें पहली बार 3 साल तक और दोबारा अपराध पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। ताक-झांक (किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए देखना या उसकी तस्वीरें लेना) BNS धारा 77 के तहत दंडनीय है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं, 1091 (महिला हेल्पलाइन) या 112 (आपातकाल) पर कॉल कर सकती हैं, या राज्य पुलिस के महिला सुरक्षा ऐप इस्तेमाल कर सकती हैं।
लागू कानून
- BNS धारा 75 (यौन उत्पीड़न)
- BNS धारा 78 (पीछा करना)
- BNS धारा 77 (ताक-झांक)