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आपके अधिकार

अगर सेवा प्रदाता खराब सेवा दे तो क्या करें?

छोटा जवाब

आप सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता फ़ोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप नुकसान, मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्च के लिए मुआवज़ा मांग सकते हैं।

मामले को समझें

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का मतलब है किसी सेवा की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में कोई भी गलती, खामी, कमी या अपर्याप्तता। यह सभी भुगतान वाली सेवाओं पर लागू होता है — अस्पताल, टेलीकॉम, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, यात्रा, ई-कॉमर्स, घरेलू सेवाएं आदि। अगर आपको खराब सेवा मिलती है, तो आप: पहले सेवा प्रदाता के शिकायत सेल को लिखित शिकायत दें, फिर 30 दिनों में समाधान न हो तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें। अपनी शिकायत में आप ये मांग सकते हैं: सेवा शुल्क की वापसी, हुए नुकसान का मुआवज़ा, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का मुआवज़ा, और मुकदमे का खर्च। बिल, कॉन्ट्रैक्ट, फ़ोटो और पत्राचार जैसे सबूतों के साथ edaakhil.nic.in पर शिकायत दर्ज करें।

लागू कानून

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम — धारा 2(11) (सेवा में कमी)
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम — धारा 35 (शिकायत दर्ज करना)