आपके अधिकार
मकान मालिक को मेरा सिक्योरिटी डिपॉज़िट कब लौटाना होगा?
छोटा जवाब
आपके मकान खाली करने के बाद मकान मालिक को उचित समय (आमतौर पर 1-2 महीने) में सिक्योरिटी डिपॉज़िट लौटाना होगा, जिसमें से सिर्फ़ असली नुकसान काटा जा सकता है, सामान्य टूट-फूट नहीं।
मामले को समझें
मकान खाली करके कब्ज़ा सौंपने के बाद, मकान मालिक आमतौर पर 1-2 महीने की उचित अवधि में आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट लौटाने के लिए बाध्य है। मकान मालिक सिर्फ़ किरायेदार द्वारा सामान्य टूट-फूट से ज़्यादा किए गए असली नुकसान, और बकाया किराये या बिलों के पैसे काट सकता है। मकान मालिक बिना उचित कारण पूरा डिपॉज़िट ज़ब्त नहीं कर सकता। मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021 के तहत, मकान खाली करने के 1 महीने के भीतर डिपॉज़िट लौटाया जाना चाहिए। अगर मकान मालिक डिपॉज़िट लौटाने से मना करे, तो आप कानूनी नोटिस भेज सकते हैं और फिर वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं या किराया प्राधिकरण जा सकते हैं।
लागू कानून
- भारतीय संविदा अधिनियम — धारा 73 (अनुबंध तोड़ने पर मुआवज़ा)
- राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम
- मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021