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आपके अधिकार

क्या नियोक्ता मेरा वेतन रोक सकता है?

छोटा जवाब

नहीं। नियोक्ता को समय पर वेतन देना ज़रूरी है। वेतन रोकना गैरकानूनी है।

मामले को समझें

आपके नियोक्ता को कानूनी रूप से अगले महीने की 7 तारीख तक आपकी सैलरी देनी होगी। वे सज़ा के तौर पर, जल्दी इस्तीफ़ा देने पर, या किसी और वजह से सैलरी नहीं रोक सकते। सिर्फ़ कानूनी रूप से मान्य कटौतियां (PF, ESI, TDS आदि) ही की जा सकती हैं। अगर नियोक्ता सैलरी नहीं दे रहा, तो आप श्रम आयुक्त से या SHRAM पोर्टल के ज़रिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नोटिस पीरियड के दौरान भी काम किए गए दिनों की सैलरी देनी होगी।

लागू कानून

  • वेतन संहिता — धारा 17 (समय पर भुगतान)
  • वेतन संहिता — धारा 18 (कटौतियां)
  • औद्योगिक विवाद अधिनियम