आपके अधिकार
क्या मुझे किराये की रसीद पाने का हक है?
छोटा जवाब
हां। आपके मांगने पर मकान मालिक को किराये की रसीद देनी होगी। HRA टैक्स दावों और किरायेदारी के सबूत के लिए रसीदें ज़रूरी हैं।
मामले को समझें
आपको हर भुगतान के लिए मकान मालिक से किराये की रसीद मांगने का अधिकार है। किराये की रसीदें बेहद ज़रूरी दस्तावेज़ हैं — ये किरायेदारी का सबूत हैं, आयकर अधिनियम धारा 10(13A) के तहत मकान किराया भत्ता (HRA) छूट के दावे के लिए ज़रूरी हैं, और किसी भी विवाद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर किराया ₹5,000 प्रति माह से ज़्यादा है, तो HRA दावों के लिए रेवेन्यू स्टांप वाली रसीद चाहिए। अगर मकान मालिक रसीद देने से मना करे, तो किराया बैंक ट्रांसफ़र या चेक से दें, जिससे अपने आप रिकॉर्ड बनता है। आप रसीद की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भी भेज सकते हैं।
लागू कानून
- आयकर अधिनियम — धारा 10(13A) — HRA छूट
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 — दस्तावेज़ी सबूत