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आपके अधिकार

क्या इंटरनेट से मानहानिकारक कंटेंट हटवाया जा सकता है?

छोटा जवाब

हां। प्लैटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी से शिकायत करें (15 दिनों के भीतर जवाब देना ज़रूरी है)। समाधान न होने पर कंटेंट हटाने के आदेश के लिए अदालत जाएं।

मामले को समझें

इंटरनेट से मानहानिकारक या नुकसानदेह कंटेंट हटवाने के आपके पास कई रास्ते हैं। पहला, कंटेंट की शिकायत प्लैटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी से करें — IT (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम 2021 के तहत, हर बड़े सोशल मीडिया मध्यस्थ को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होता है, जिसे 24 घंटे के भीतर शिकायत की पावती देनी होती है और 15 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होता है। नग्नता, यौन कृत्य या किसी का रूप धरने से जुड़े कंटेंट को प्लैटफ़ॉर्म को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होता है। दूसरा, cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। तीसरा, निषेधाज्ञा या कंटेंट हटाने के आदेश के लिए अदालत जाएं — अदालतें प्लैटफ़ॉर्म को खास कंटेंट हटाने का निर्देश दे सकती हैं। सर्च इंजन के नतीजों के लिए, आप Google/Bing से कंटेंट को डी-इंडेक्स करने का अनुरोध कर सकते हैं। कंटेंट हटने से पहले सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट और URL सुरक्षित रखें।

लागू कानून

  • IT एक्ट — धारा 79 (मध्यस्थ की ज़िम्मेदारी और सेफ़ हार्बर)
  • IT (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021
  • BNS धारा 356 (मानहानि)