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आपके अधिकार

क्या दुकान रिटर्न या रिफंड देने से मना कर सकती है?

छोटा जवाब

अगर प्रोडक्ट खराब है, तो आपको रिटर्न, बदलाव, या रिफंड का अधिकार है।

मामले को समझें

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, अगर आपको खराब सामान मिलता है या सामान विवरण से मेल नहीं खाता, तो आपको बदलवाने, मरम्मत कराने या रिफ़ंड पाने का अधिकार है। ऑनलाइन खरीदारी में ज़्यादातर प्लैटफ़ॉर्म को तय रिटर्न अवधि में रिटर्न की सुविधा देनी होती है। लेकिन जो सामान खराब नहीं है, उसकी रिटर्न पॉलिसी विक्रेता की शर्तों पर निर्भर करती है। अगर विक्रेता असली खराबी दूर करने से मना करता है, तो आप उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

लागू कानून

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम — धारा 2(9) (उपभोक्ता अधिकार)
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम — धारा 84 (उत्पाद दायित्व)
  • उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020