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आपके अधिकार

क्या मैं सीधे अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता हूँ?

छोटा जवाब

हां। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे, तो आप BNSS धारा 223 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

मामले को समझें

अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करती है या आपकी शिकायत की जांच नहीं करती, तो आपको BNSS धारा 223 के तहत सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट शपथ पर आपकी जांच करेगा और पहली नज़र में मामला बनता देख पुलिस को जांच का निर्देश दे सकता है या सीधे अपराध का संज्ञान ले सकता है। आप BNSS धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत कर सकते हैं, जो जांच करने या कराने के लिए बाध्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पुलिस के सहयोग न करने पर भी आप बिना उपाय के न रहें।

लागू कानून

  • BNSS धारा 223 — मजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत
  • BNSS धारा 173(4) — पुलिस अधीक्षक को शिकायत