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आपके अधिकार

क्या पुलिस मेरा फोन चेक कर सकती है?

छोटा जवाब

पुलिस को आपका फोन चेक करने के लिए वारंट या आपकी सहमति चाहिए।

मामले को समझें

आपका फ़ोन निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत सुरक्षित है। पुलिस मजिस्ट्रेट के वैध सर्च वारंट के बिना आपका फ़ोन मनमाने ढंग से नहीं खंगाल सकती, जब तक कि आपको किसी संज्ञेय अपराध में गिरफ़्तार न किया गया हो। गिरफ़्तारी के दौरान भी वे बिना अनुमति आपका पूरा फ़ोन नहीं खंगाल सकते। अगर पुलिस बिना वारंट आपका फ़ोन देखने को कहे, तो आप विनम्रता से मना कर सकते हैं। लेकिन अदालत के आदेश के साथ किसी गंभीर अपराध की जांच के दौरान, वे आपका फ़ोन ज़ब्त करके उसकी जांच कर सकते हैं।

लागू कानून

  • अनुच्छेद 21 — निजता का अधिकार
  • BNSS धारा 96 — सर्च वारंट
  • IT एक्ट धारा 69 — सरकार द्वारा इंटरसेप्शन (लिखित आदेश ज़रूरी)
  • K.S. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) — निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है