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PF (प्रोविडेंट फ़ंड) कैसे निकालें?

छोटा जवाब

UMANG ऐप या EPFO मेंबर पोर्टल (member.epfoservices.in) से ऑनलाइन आवेदन करें। 2 महीने बेरोज़गार रहने के बाद आप पूरा PF निकाल सकते हैं, या खास ज़रूरतों के लिए आंशिक PF निकाल सकते हैं।

मामले को समझें

आपका प्रोविडेंट फ़ंड (PF) EPFO पोर्टल से ऑनलाइन निकाला जा सकता है। पूरी निकासी: लगातार 2 महीने बेरोज़गार रहने के बाद आप अपने PF बैलेंस का 100% निकाल सकते हैं। प्रक्रिया ऑनलाइन है: member.epfoservices.in पर लॉग इन करें या UMANG ऐप इस्तेमाल करें, फ़ॉर्म 19 (PF निकासी) और फ़ॉर्म 10C (पेंशन निकासी) जमा करें। ऑनलाइन निकासी के लिए आपका आधार आपके UAN और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आंशिक निकासी: आप नौकरी छोड़े बिना खास ज़रूरतों के लिए आंशिक PF निकाल सकते हैं — मेडिकल इमरजेंसी (खुद/परिवार), शादी (खुद/बच्चे/भाई-बहन), होम लोन चुकाना, घर बनाना, पढ़ाई, और रिटायरमेंट से 1 साल पहले। हर एक की सीमा और पात्रता की शर्तें अलग हैं। आंशिक निकासी के लिए फ़ॉर्म 31 ऑनलाइन जमा करें। प्रोसेसिंग का समय: KYC पूरा होने पर ऑनलाइन दावे आमतौर पर 10-20 दिनों में निपट जाते हैं। अगर आपका नियोक्ता तय समय में आपका दावा मंज़ूर नहीं करता, तो आप EPF शिकायत पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं या 14470 पर कॉल कर सकते हैं। टैक्स पर असर: अगर आपने लगातार 5 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो PF निकासी टैक्स-फ़्री है। 5 साल से कम होने पर TDS कटता है।

लागू कानून

  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  • EPF योजना — धारा 68 (फ़ंड से अग्रिम)
  • EPF योजना — धारा 69 (वापस न करने वाला अग्रिम)
  • आयकर अधिनियम — धारा 10(12) (5 साल बाद PF निकासी पर टैक्स छूट)