आपके अधिकार
क्या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है?
छोटा जवाब
हां। अनुच्छेद 19(1)(b) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है। ज़्यादातर इलाकों में आपको पुलिस की अनुमति चाहिए।
मामले को समझें
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है। आप विरोध प्रदर्शन, रैली, धरना और प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर आपको पुलिस अधिनियम धारा 30 के तहत स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है या अनुमति लेनी होती है, खासकर सार्वजनिक जगहों पर। सभा शांतिपूर्ण और अहिंसक होनी चाहिए। BNS की धारा 189 गैरकानूनी जमावड़े से जुड़ी है। सार्वजनिक सड़कें, रेलवे या ज़रूरी सेवाएं रोकने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध के अधिकार को बरकरार रखा है, लेकिन साफ़ किया है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित समय तक कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। वैध पहचान पत्र साथ रखें और विरोध प्रदर्शन को अनुमति वाले इलाके और समय के भीतर ही रखें।
लागू कानून
- अनुच्छेद 19(1)(b) (शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार)
- पुलिस अधिनियम — धारा 30 (सभाओं और जुलूसों का नियमन)
- BNS धारा 189 (गैरकानूनी जमावड़ा)