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आपके अधिकार

क्या मकान मालिक मेरा पानी या बिजली काट सकता है?

छोटा जवाब

नहीं। किराया बकाया होने पर भी ज़रूरी सुविधाएं काटना गैरकानूनी है। यह आपराधिक धमकी है और इसकी पुलिस में रिपोर्ट की जा सकती है।

मामले को समझें

मकान मालिक किरायेदार को मकान खाली करवाने के लिए पानी, बिजली या कोई दूसरी ज़रूरी सेवा नहीं काट सकता। किराया बकाया होने या किरायेदारी खत्म होने पर भी सुविधाएं काटना BNS धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी माना जाता है, और सेवाएं काटने के लिए परिसर में घुसने पर यह आपराधिक अतिचार भी हो सकता है। राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम ऐसी हरकतों पर खास तौर पर रोक लगाते हैं। अगर मकान मालिक सुविधाएं काटता है, तो आप: पुलिस शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किराया नियंत्रक के पास शिकायत कर सकते हैं, निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं, और उत्पीड़न के लिए हर्जाना मांग सकते हैं। बकाया किराये के लिए मकान मालिक के पास एकमात्र कानूनी उपाय अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर करना है।

लागू कानून

  • BNS धारा 351 — आपराधिक धमकी
  • राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम
  • संपत्ति अंतरण अधिनियम — धारा 108