आपके अधिकार
क्या लोन रिकवरी एजेंट मुझे धमका सकते हैं?
छोटा जवाब
नहीं। रिकवरी एजेंट धमकी, हिंसा या अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और न ही सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद आपसे संपर्क कर सकते हैं। नियमों के उल्लंघन की शिकायत बैंक और RBI से करें।
मामले को समझें
RBI के फ़ेयर प्रैक्टिसेज़ कोड और रिकवरी एजेंटों से जुड़े दिशानिर्देशों के तहत, बैंकों और NBFCs को यह सुनिश्चित करना होता है कि रिकवरी एजेंट लोन वसूली के लिए डराने-धमकाने, हिंसा, अभद्र भाषा या किसी भी गैरकानूनी तरीके का इस्तेमाल न करें। एजेंट सुबह 8:00 बजे से पहले या शाम 7:00 बजे के बाद आपसे संपर्क नहीं कर सकते। वे पहले सूचना दिए बिना आपके ऑफ़िस नहीं आ सकते। उनके पास सही पहचान पत्र और अधिकार पत्र होना चाहिए। वे आपके परिवार, पड़ोसियों या सहकर्मियों को परेशान नहीं कर सकते। अगर कोई रिकवरी एजेंट इन नियमों को तोड़ता है: (1) सबूत के तौर पर बातचीत रिकॉर्ड करें, (2) बैंक के शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत दें, (3) cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल से शिकायत करें, (4) धमकी मिलने पर BNS धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत पुलिस शिकायत दर्ज करें, (5) उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें। अपने रिकवरी एजेंटों के कामों के लिए बैंक ज़िम्मेदार होते हैं।
लागू कानून
- कर्ज़दाताओं के लिए RBI फ़ेयर प्रैक्टिसेज़ कोड
- BNS धारा 351 (आपराधिक धमकी)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019