आपके अधिकार
अगर कोई विज्ञापन भ्रामक हो तो क्या करें?
छोटा जवाब
आप ASCI, उपभोक्ता फ़ोरम या CCPA में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर पहले अपराध में 10 लाख तक का जुर्माना लगता है।
मामले को समझें
भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई कर सकता है और पहले अपराध पर ₹10 लाख तक और बाद के अपराधों पर ₹50 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाले व्यक्ति पर भी जुर्माना लग सकता है। आप ये कदम उठा सकते हैं: ascionline.in पर ASCI (भारतीय विज्ञापन मानक परिषद) में शिकायत दर्ज करें, CCPA में शिकायत दर्ज करें, और भ्रामक विज्ञापन से नुकसान हुआ हो तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें। भ्रामक में गुणवत्ता, मात्रा, मानक, ग्रेड, बनावट, स्टाइल, मॉडल के बारे में झूठे दावे, या किसी सामान या सेवा के असर या उपयोगिता के बारे में झूठे वादे शामिल हैं।
लागू कानून
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम — धारा 21 (CCPA की शक्तियां)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम — धारा 89 (भ्रामक विज्ञापनों के लिए सज़ा)