आपके अधिकार
मातृत्व अवकाश के मेरे क्या अधिकार हैं?
छोटा जवाब
पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ़्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश, तीसरे बच्चे से आगे 12 हफ़्ते। मातृत्व के दौरान नियोक्ता नौकरी से नहीं निकाल सकता। 10+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू।
मामले को समझें
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ़्ते और तीसरे बच्चे से आगे 12 हफ़्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश देता है। गोद लेने वाली और कमीशनिंग मांओं को बच्चा सौंपे जाने की तारीख से 12 हफ़्ते की छुट्टी मिलती है। छुट्टी की अवधि में डिलीवरी से पहले और बाद, दोनों की छुट्टी शामिल है। छुट्टी के दौरान नियोक्ता को पूरा औसत दैनिक वेतन देना होगा। अतिरिक्त लाभ: घर से काम करने का विकल्प (अगर काम की प्रकृति अनुमति दे), 50+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा, और मातृत्व अवकाश के दौरान बर्खास्तगी नहीं। यह कानून 10 या ज़्यादा कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। लाभ न मिलने पर श्रम आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करें।
लागू कानून
- मातृत्व लाभ अधिनियम — धारा 5 (मातृत्व लाभ का अधिकार)
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017