आपके अधिकार
क्या बिना पेनल्टी के लोन समय से पहले चुकाया जा सकता है?
छोटा जवाब
RBI दिशानिर्देशों के अनुसार फ़्लोटिंग रेट होम लोन पर कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं ली जा सकती। फ़िक्स्ड रेट और पर्सनल लोन पर पेनल्टी लग सकती है, लेकिन वह उचित होनी चाहिए।
मामले को समझें
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोन के प्रीपेमेंट पर साफ़ दिशानिर्देश जारी किए हैं। फ़्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन पर बैंक और हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियां कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं ले सकतीं — यह पूरे और आंशिक, दोनों तरह के प्रीपेमेंट पर लागू है। फ़िक्स्ड ब्याज दर वाले होम लोन पर लोन एग्रीमेंट के अनुसार उचित प्रीपेमेंट पेनल्टी ली जा सकती है। पर्सनल लोन और दूसरे लोन में प्रीपेमेंट की शर्तें लोन एग्रीमेंट पर निर्भर करती हैं, लेकिन शुल्क उचित होने चाहिए और पहले से साफ़ बताए जाने चाहिए। NHB दिशानिर्देशों के तहत, हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियां भी फ़्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट शुल्क नहीं ले सकतीं। अगर आपको प्रीपेमेंट शुल्क अनुचित लगते हैं, तो आप RBI लोकपाल या उपभोक्ता फ़ोरम में शिकायत कर सकते हैं। लोन लेने से पहले प्रीपेमेंट की खास शर्तों के लिए अपना लोन एग्रीमेंट ज़रूर देखें।
लागू कानून
- लोन के प्रीपेमेंट पर RBI मास्टर डायरेक्शन
- प्रीपेमेंट पर नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के दिशानिर्देश
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019