आपके अधिकार
क्या मकान मालिक मुझे निकाल सकता है?
छोटा जवाब
नहीं। मकान मालिक को कोर्ट के ज़रिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।
मामले को समझें
आपका किराया एग्रीमेंट खत्म हो जाने पर भी मकान मालिक आपको ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता। उसे उचित लिखित नोटिस देना होगा (एग्रीमेंट के अनुसार, या महीने-दर-महीने किरायेदारी में 15 दिन का)। नोटिस के बाद भी आप मकान खाली न करें, तो उसे अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर करना होगा। मकान मालिक पानी/बिजली नहीं काट सकता, ताले नहीं बदल सकता, या आपको ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता — ऐसा करना गैरकानूनी है। लेकिन आपको भी नियमित रूप से किराया देना होगा और संपत्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना होगा।
लागू कानून
- संपत्ति अंतरण अधिनियम — धारा 106
- राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम (राज्य के अनुसार अलग)
- BNS धारा 329 — आपराधिक अतिचार