आपके अधिकार
क्या पुलिस को मेरी गिरफ़्तारी के बारे में मेरे परिवार को बताना होगा?
छोटा जवाब
हां। पुलिस को जल्द से जल्द आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को आपकी गिरफ़्तारी और हिरासत की जगह के बारे में बताना होगा।
मामले को समझें
BNSS धारा 48 और D.K. बसु दिशानिर्देशों के तहत, पुलिस को जितनी जल्दी हो सके, गिरफ़्तार व्यक्ति के किसी दोस्त, रिश्तेदार या उसके बताए व्यक्ति को गिरफ़्तारी और हिरासत की जगह के बारे में सूचना देनी होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत भी एक अधिकार है। गिरफ़्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि किसी को उसकी गिरफ़्तारी की सूचना दी जाए। पुलिस को पुलिस स्टेशन में साफ़ दिखने वाली जगह पर गिरफ़्तार लोगों का विवरण भी लगाना होगा। अगर पुलिस आपके परिवार को सूचना नहीं देती, तो यह अवैध हिरासत है और इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
लागू कानून
- BNSS धारा 36 — गिरफ़्तारी की प्रक्रिया
- D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) — गिरफ़्तारी के दिशानिर्देश
- अनुच्छेद 22 — गिरफ़्तारी और हिरासत से सुरक्षा