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आपके अधिकार

क्या पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर सकती है?

छोटा जवाब

नहीं। संज्ञेय अपराध की एफआईआर लिखना पुलिस के लिए अनिवार्य है।

मामले को समझें

जब आप किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अगर वे मना करें, तो आप: (1) पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेज सकते हैं, (2) इसे रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं — SP को जांच करनी होगी, (3) BNSS धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं, (4) राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ज़ीरो एफआईआर का मतलब है कि आप क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

लागू कानून

  • BNSS धारा 173 — संज्ञेय मामलों में सूचना (एफआईआर)
  • BNSS धारा 175(3) — मजिस्ट्रेट का जांच का आदेश देने का अधिकार
  • ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) — संज्ञेय अपराधों में एफआईआर अनिवार्य है