आपके अधिकार
अगर कोई मेरी ज़मीन पर अतिक्रमण करे तो मैं क्या कर सकता हूँ?
छोटा जवाब
आपराधिक अतिचार (BNS 329) के लिए पुलिस शिकायत दर्ज करें। कब्ज़े और निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर करें। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के लिए राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें।
मामले को समझें
अगर कोई आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है, तो आपके पास कई कानूनी उपाय हैं। पहला, आपराधिक अतिचार के लिए BNS धारा 329 के तहत पुलिस शिकायत दर्ज करें। दूसरा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 6 के तहत कब्ज़ा वापस पाने का दीवानी मुकदमा दायर करें, जिससे 6 महीने के भीतर बेदखल होने पर कब्ज़ा वापस मिल सकता है। तीसरा, आगे अतिक्रमण रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन करें। चौथा, अगर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, तो राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/कलेक्टर) से संपर्क करें। संपत्ति के दस्तावेज़, सर्वे रिकॉर्ड, फ़ोटो और गवाहों के बयान जैसे सबूत जुटाएं। जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि देरी से आपका केस कमज़ोर होता है। आप अतिक्रमण से हुए किसी भी नुकसान का हर्जाना भी मांग सकते हैं।
लागू कानून
- BNS धारा 329 — आपराधिक अतिचार
- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — धारा 6 (बेदखल व्यक्ति का मुकदमा)
- दीवानी प्रक्रिया संहिता — कब्ज़े का मुकदमा