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आपके अधिकार

क्या निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार है?

छोटा जवाब

हां। अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।

मामले को समझें

86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 21A, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस अधिकार को लागू करता है। RTE के तहत हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पास के स्कूल में मुफ़्त शिक्षा का अधिकार है। धारा 12 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को रोका नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, या बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्कूल दाख़िले के लिए कैपिटेशन फ़ीस नहीं ले सकते और स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं अपना सकते। किसी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।

लागू कानून

  • अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार)
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 — धारा 3 (बच्चे का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार)
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 — धारा 12 (निजी स्कूलों में 25% आरक्षण)