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आपके अधिकार

क्या खराब ऑनलाइन खरीद पर मुझे रिफ़ंड मिल सकता है?

छोटा जवाब

हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत खराब सामान के लिए आपको रिफ़ंड, सामान बदलने या मरम्मत का अधिकार है। ई-कॉमर्स प्लैटफ़ॉर्म को अपनी बताई गई अवधि के भीतर सामान वापस लेना होगा।

मामले को समझें

अगर ऑनलाइन खरीद में आपको खराब सामान मिलता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आपको रिफ़ंड, सामान बदलने या मरम्मत की मांग करने का अधिकार है। ई-कॉमर्स नियम 2020 के अनुसार ई-कॉमर्स प्लैटफ़ॉर्म की रिटर्न और रिफ़ंड नीति साफ़ होनी चाहिए। खराब सामान के लिए रिटर्न अवधि खत्म होने के बाद भी आप रिफ़ंड मांग सकते हैं। प्लैटफ़ॉर्म को एक ग्राहक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिसका विवरण वेबसाइट पर दिखना चाहिए। रिफ़ंड के लिए: पहले कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें, फिर शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें, और 30 दिनों में समाधान न हो तो edaakhil.nic.in पर ऑनलाइन या अपने ज़िला उपभोक्ता फ़ोरम में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें। आप सामान की कीमत, शिपिंग शुल्क और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवज़ा मांग सकते हैं।

लागू कानून

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम — धारा 2(9) (उपभोक्ता अधिकार)
  • उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020