आपके अधिकार
बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कैसे करें?
छोटा जवाब
पहले बैंक से शिकायत करें। 30 दिन में समाधान न हो तो cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करें। लोकपाल देरी, शुल्क और अनुचित व्यवहार के मामले देखता है। उसका फ़ैसला बैंक पर बाध्यकारी है।
मामले को समझें
RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2021 बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण की मुफ़्त और तेज़ व्यवस्था है। लोकपाल के पास जाने से पहले आपको अपने बैंक से शिकायत करनी होगी और समाधान के लिए 30 दिन इंतज़ार करना होगा। संतुष्ट न हों तो cms.rbi.org.in पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली में शिकायत दर्ज करें, 14448 पर कॉल करें, या केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र को डाक से शिकायत भेजें। लोकपाल इन शिकायतों को देखता है: बैंकिंग सेवाओं में कमी, RBI के निर्देशों का पालन न करना, भुगतान या वसूली में देरी, अनधिकृत डेबिट, अनुचित शुल्क, उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना, और डिजिटल बैंकिंग की समस्याएं। लोकपाल Rs. 20 लाख तक का मुआवज़ा दे सकता है। फ़ैसला बैंक पर बाध्यकारी है, लेकिन आप संतुष्ट न हों तो अपील कर सकते हैं।
लागू कानून
- RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2021
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम