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आपके अधिकार

क्या पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है?

छोटा जवाब

हां, लेकिन सिर्फ संज्ञेय अपराधों में, और सही प्रक्रिया का पालन ज़रूरी है।

मामले को समझें

संज्ञेय अपराधों (हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराध) में पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराधों (छोटे अपराध) में उन्हें मजिस्ट्रेट से वारंट चाहिए। दोनों ही मामलों में: (1) उन्हें बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है, (2) आप वकील को बुला सकते हैं, (3) आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, (4) महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय मजिस्ट्रेट की अनुमति से महिला अधिकारी द्वारा।

लागू कानून

  • BNSS धारा 35 — पुलिस कब बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
  • BNSS धारा 36 — गिरफ़्तारी की प्रक्रिया
  • BNSS धारा 187 — व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना
  • अनुच्छेद 22 — गिरफ़्तारी और हिरासत से सुरक्षा