IT Act · 66
कंप्यूटर से जुड़े अपराध (हैकिंग)
ज़मानतीसंज्ञेय
मामले को समझें
किसी के कंप्यूटर को हैक करना, डेटा चुराना, वायरस डालना या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना इस धारा के तहत आपराधिक अपराध है।
सज़ा
3 साल तक की जेल, या Rs. 5 लाख तक का जुर्माना, या दोनों
उदाहरण
- A, B का ईमेल अकाउंट हैक करके उसके निजी मैसेज पढ़ता है। A धारा 66 के तहत दोषी है।