BNSS · 173
पुलिस को सूचना (एफआईआर दर्ज करना)
मामले को समझें
जब आप पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध (जैसे चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट) की सूचना देते हैं, तो उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। आप मौखिक या लिखित सूचना दे सकते हैं। पुलिस को उसे लिखना होगा और आपको उसकी मुफ़्त कॉपी देनी होगी। यह आपका कानूनी अधिकार है — संज्ञेय अपराधों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती।
सज़ा
एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस अधिकारी को विभागीय रूप से और कानून के तहत सज़ा हो सकती है
उदाहरण
- A चोरी की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाता है। अधिकारी को एफआईआर दर्ज करके A को उसकी मुफ़्त कॉपी देनी ही होगी।
धारा का मूल पाठ
Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him and shall be signed by the person giving such information.