criminal
पुलिस गिरफ्तारी में आपके अधिकार
आपको या किसी जानने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अभी यह करें
- 01शांत रहें और गिरफ़्तारी का विरोध न करें
- 02पुलिस से गिरफ़्तारी का कारण बताने को कहें
- 03एफआईआर की कॉपी मांगें
- 04गिरफ़्तारी वारंट दिखाने की मांग करें (असंज्ञेय अपराधों में)
- 05तुरंत परिवार के किसी सदस्य या वकील को कॉल करें
- 06आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है
- 07आपको चुप रहने का अधिकार है — दबाव में जुर्म कबूल न करें
- 08किसी भी खाली कागज़ या ऐसे दस्तावेज़ पर साइन न करें जो आपको समझ न आए
- 09पुलिस अधिकारियों के नाम और बैज नंबर नोट करें
कौन से सबूत इकट्ठा करें
- पुलिस अधिकारियों के नाम और बैज नंबर
- गिरफ़्तारी का समय और जगह
- अरेस्ट मेमो की कॉपी
- हो सके तो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग
- गवाहों के नाम और संपर्क विवरण
- शारीरिक प्रताड़ना के निशान (मेडिकल जांच कराएं)
- एफआईआर की कॉपी
ज़रूरी दस्तावेज़
- SP/DCP को लिखित शिकायत
- राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत
- मेडिकल रिपोर्ट (अगर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो)
- पहचान पत्र
- गवाहों के बयान
- ज़मानत आवेदन (वकील के ज़रिए)
शिकायत कहां करें
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP/DCP)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग — nhrc.nic.in
- राज्य मानवाधिकार आयोग
- ज़िला मजिस्ट्रेट
- हाई कोर्ट (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका)
- आंतरिक मामले / पुलिस शिकायत प्राधिकरण
लागू कानून
- अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 22 — गिरफ़्तारी और हिरासत से सुरक्षा
- BNSS धारा 36 — गिरफ़्तारी की प्रक्रिया
- BNSS धारा 187 — 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी
- BNS धारा 120 — जुर्म कबूल करवाने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना
मामले को समझें
संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ़्तारी के दौरान हर नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। पुलिस को आपको गिरफ़्तारी का कारण बताना होगा, वकील से संपर्क करने देना होगा, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आपको चुप रहने, खाली कागज़ों पर साइन करने से मना करने और दुर्व्यवहार होने पर मेडिकल जांच की मांग करने का अधिकार है।
वकील से कब मिलें
गिरफ़्तार होने पर तुरंत वकील से सलाह लें। आपको कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है। अगर आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते, तो NALSA (15100) से मुफ़्त कानूनी सहायता मांगें।