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PF / ग्रेच्युटी नहीं मिली

नियोक्ता ने आपका Provident Fund जमा नहीं किया है या 5 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी नहीं दी है।

अभी यह करें
  1. 01EPFO पोर्टल (epfindia.gov.in) पर अपना PF बैलेंस और योगदान का इतिहास जांचें
  2. 02EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें — epfigms.gov.in
  3. 03PF और ग्रेच्युटी के लिए नियोक्ता को लिखित मांग पत्र भेजें
  4. 04PF आयुक्त (क्षेत्रीय PF कार्यालय) के पास शिकायत दर्ज करें
  5. 05ग्रेच्युटी के लिए, नियंत्रक प्राधिकारी के पास फ़ॉर्म N (निर्देश के लिए आवेदन) दायर करें
  6. 06अगर नियोक्ता फिर भी भुगतान न करे, तो PF जमा न करने की आपराधिक शिकायत दर्ज करें
  7. 07अगर PF आयुक्त समाधान न करे, तो श्रम न्यायालय जाएं
कौन से सबूत इकट्ठा करें
  1. PF कटौती दिखाने वाली सैलरी स्लिप
  2. सैलरी जमा होना दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट
  3. PF जमा न होने वाले महीने दिखाने वाली EPFO पासबुक
  4. PF लागू होना दिखाने वाला नियुक्ति पत्र
  5. फ़ॉर्म 26AS / सालाना PF स्टेटमेंट
  6. रोज़गार अनुबंध / ऑफ़र लेटर
  7. नौकरी की अवधि दिखाने वाला सेवा प्रमाण पत्र
ज़रूरी दस्तावेज़
  1. PF आयुक्त को शिकायत
  2. EPFO पासबुक / UAN विवरण
  3. सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट
  4. नियुक्ति पत्र
  5. फ़ॉर्म N (ग्रेच्युटी दावे के लिए)
  6. पहचान पत्र (आधार/PAN)
शिकायत कहां करें
  1. EPFO पोर्टल — epfigms.gov.in (ऑनलाइन शिकायत)
  2. क्षेत्रीय PF आयुक्त — धारा 7A की कार्यवाही
  3. नियंत्रक प्राधिकारी — ग्रेच्युटी के लिए (आमतौर पर श्रम आयुक्त)
  4. श्रम न्यायालय — विवादित दावों के लिए
  5. SHRAM पोर्टल — shramsuvidha.gov.in
  6. पुलिस — PF जमा न करने की आपराधिक शिकायत
लागू कानून
  1. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम — धारा 14B (जमा न करने पर हर्जाने की वसूली)
  2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम — धारा 7A (बकाया का निर्धारण)
  3. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम — धारा 4 (ग्रेच्युटी का भुगतान)
  4. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम — धारा 8 (ग्रेच्युटी की वसूली)
  5. सामाजिक सुरक्षा संहिता — अध्याय III (भविष्य निधि)
मामले को समझें

20+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अनिवार्य है। नियोक्ता को बेसिक सैलरी का 12% PF योगदान के रूप में जमा करना होगा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत 5 साल की लगातार सेवा के बाद ग्रेच्युटी मिलती है (हर पूरे साल के लिए 15 दिन के वेतन के हिसाब से)। PF जमा न करना आपराधिक अपराध है, जिसमें जेल हो सकती है। EPFO नियोक्ता से हर्जाने सहित बकाया वसूल सकता है।

वकील से कब मिलें

अगर नियोक्ता PF या ग्रेच्युटी के दावे पर विवाद करे, रकम बड़ी हो, या PF आयुक्त आपकी शिकायत पर कार्रवाई न कर रहा हो, तो वकील से सलाह लें।