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लोन वसूली में उत्पीड़न

लोन रिकवरी एजेंट आपको धमका रहे हैं या परेशान कर रहे हैं।

अभी यह करें
  1. 01सभी धमकी भरी कॉल और मैसेज रिकॉर्ड करें
  2. 02बैंक के शिकायत सेल को लिखित शिकायत भेजें
  3. 03RBI के CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज करें
  4. 04रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते
  5. 05वे आपके ऑफ़िस नहीं आ सकते और आपको धमका नहीं सकते
  6. 06अगर एजेंट धमकी या गाली-गलौज करें, तो पुलिस शिकायत दर्ज करें
  7. 07लोन ऐप के लिए — Google Play / App Store और RBI पर रिपोर्ट करें
  8. 08अगर बैंक समाधान न करे, तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें
कौन से सबूत इकट्ठा करें
  1. धमकी भरी कॉल की रिकॉर्डिंग
  2. अपमानजनक मैसेज के स्क्रीनशॉट
  3. रिकवरी एजेंट के घर आने का विवरण
  4. लोन एग्रीमेंट और भुगतान के रिकॉर्ड
  5. बैंक के शिकायत सेल के साथ हुई बातचीत
  6. गवाहों के बयान
ज़रूरी दस्तावेज़
  1. लोन एग्रीमेंट की कॉपी
  2. भुगतान का इतिहास / बैंक स्टेटमेंट
  3. बैंक को लिखित शिकायत
  4. RBI शिकायत संख्या
  5. पुलिस शिकायत की कॉपी
  6. उत्पीड़न का सबूत
शिकायत कहां करें
  1. बैंक का शिकायत अधिकारी
  2. RBI शिकायत पोर्टल — cms.rbi.org.in
  3. बैंकिंग लोकपाल
  4. पुलिस स्टेशन — धमकी या गाली-गलौज होने पर
  5. साइबर क्राइम पोर्टल — डिजिटल लोन ऐप के उत्पीड़न के लिए
  6. उपभोक्ता फ़ोरम
लागू कानून
  1. कर्ज़दाताओं के लिए RBI फ़ेयर प्रैक्टिसेज़ कोड
  2. रिकवरी एजेंटों पर RBI दिशानिर्देश (2008)
  3. BNS धारा 351 — आपराधिक धमकी
  4. BNS धारा 356 — मानहानि
  5. IT एक्ट धारा 66E — निजता का उल्लंघन
  6. BNS धारा 308 — जबरन वसूली
मामले को समझें

RBI दिशानिर्देश लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न पर सख्ती से रोक लगाते हैं। एजेंट सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते, आपके ऑफ़िस नहीं आ सकते, धमकी या गाली-गलौज नहीं कर सकते, और आपके परिवार या दोस्तों से संपर्क नहीं कर सकते। डिजिटल लोन ऐप भी नियमों के दायरे में हैं। उत्पीड़न होने पर आप बैंक, RBI और पुलिस से शिकायत कर सकते हैं।

वकील से कब मिलें

अगर शिकायतों के बावजूद उत्पीड़न जारी है, रिकवरी एजेंटों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, या आप हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करना चाहते हैं, तो वकील से सलाह लें।